
तिलौथू, 30 दिसंबर 2024: आज दिनांक 30 दिसंबर, 2024 को तिलौथू प्रखंड में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड प्रमुख, मुखियागण, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तिलौथू ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत सभी निजी विद्यालयों को अपनी कक्षा एक में 25% सीटें अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु:
लक्ष्य: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निजी विद्यालयों में अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन
कानूनी आधार: शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C)
सहयोग: प्रखंड प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे इस अभियान को सफल
आगे की कार्रवाई: ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और अभिभावकों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी
“हम सभी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।” –