बीएचआरसी ने डीएम समस्तीपुर को किया तलब

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बीएचआरसी ने डीएम समस्तीपुर को किया तलब आंगनवाड़ी केंद्र की लेडीज सुपरवाइजर द्वारा अवैध उगाही का मामला

मुजफ्फरपुर: बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने समस्तीपुर जिले के डीएम को नोटिस भेजते हुए आठ सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह नोटिस आंगनवाड़ी केंद्र की लेडीज सुपरवाइजर द्वारा पैसे की अवैध उगाही के मामले में जारी किया गया है।

घटना का विवरण

समस्तीपुर जिले के सोरमार पंचायत, सेक्टर 10 में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका सुषमा कुमारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि केंद्र की लेडीज सुपरवाइजर, अंजू कुमारी, द्वारा हर महीने 1000 रुपये केंद्र संचालन के नाम पर वसूले जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अब 20,000 रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है जिसमें पोषाहार का पैसा भी शामिल है।

इसके अलावा, पीड़िता के आरोपानुसार, 20 फरवरी को अंजू कुमारी ने जबरदस्ती 10,000 रुपये उगाही कर लिए। यदि और धनराशि की माँग पूरी नहीं होती, तो अंजू कुमारी द्वारा उसे न केवल संबंधित सेक्टर से बाहर कर दिया गया, बल्कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया।

मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही

पीड़िता की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग-अलग याचिकाएँ दायर की थीं। इन याचिकाओं में बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र की मौजूदा स्थिति पर यह प्रथा न केवल आर्थिक़ बल्कि नैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, डीएम समस्तीपुर से 8 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आयोग में मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होने वाली है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह मामला आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रही अवैध गतिविधियों पर उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जाँच की मांग को उजागर करता है।

समापन टिप्पणी

यह मामला न केवल आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रचलित वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि पीड़िता की स्थिति और उनके अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग करता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस मामले की त्वरित और निष्पक्ष जाँच से उम्मीद जताई जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और पीड़िता को न्याय मिल सके।

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