
10 साल से लटक रही थी बच्चियों से यौन अपराध की एफआईआर, कोर्ट ने 3 थानेदारों पर लगाया जुर्माना
मुजफ्फरपुर | तिरहूत न्यूज डेस्क
बच्चियों से यौन शोषण के मामलों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर विशेष पॉक्सो कोर्ट-प्रथम ने सख्त कार्रवाई की है। न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने सकरा, अहियापुर और नगर थाना क्षेत्र से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज न करने, जांच लटकाने, वारंट के बावजूद गिरफ्तारी न करने और चार्जशीट दाखिल न करने पर तीन अफसरों को दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है।
इन पर लगा जुर्माना:
• सकरा थानेदार – 10,000 रुपये
• अहियापुर थानेदार – 5,000 रुपये
• नगर थाने की दारोगा नीलू कुमारी – 5,000 रुपये
• हथौड़ी थानेदार – चेतावनी जारी
पीड़िता ने 2015 में की थी शिकायत, अब जाकर मिला इंसाफ
एक किशोरी ने 8 जनवरी 2015 को विशेष पॉक्सो कोर्ट में यौन उत्पीड़न के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने 16 जनवरी 2015 को सकरा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन 10 वर्षों तक एफआईआर नहीं हुई। वहीं, अहियापुर की किशोरी के मामले में भी आरोपियों – मो. अरमान, मो. एहशान, बिट्ट, फिरोज, मो. हबीब, गुलाम हबीब और अनिल उर्फ जावेद – को कोर्ट द्वारा 3 अप्रैल 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद अरेस्ट नहीं किया गया।
नगर थाना में 11 साल से लंबित जांच
पॉक्सो एक्ट में नामजद चंदा खातून और मुत्री खातून के खिलाफ एफआईआर के 11 साल बाद भी जांच लंबित रहने पर नगर थाना की दारोगा नीलू कुमारी पर भी जुर्माना लगाया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है।
हथौड़ी थाना की लापरवाही भी आई सामने
पॉक्सो केस में नामजद आरोपी सुनील सहनी की वर्षों तक गिरफ्तारी न होने पर हथौड़ी थानेदार को चेतावनी दी गई है।
जुर्माना पीड़ित को मिलेगा, पुलिस वेतन से कटौती का आदेश
कोर्ट ने जुर्माना राशि संबंधित थानेदारों और दारोगा के वेतन से काटने का निर्देश दिया है। यह राशि पीड़ित प्रतिकर कोष के माध्यम से पीड़िता को प्रदान की जाएगी। इसके लिए एसएसपी को आदेश जारी किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कहा, “पुलिस की लापरवाही अदालत ने गंभीरता से ली है और चार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है।”
जावेद पर अदालत ने 3 अप्रैल 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बावजूद थानेदार ने आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया। उधर, अदालत ने अहियापुर थानेदार पर 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। पॉक्सो एक्ट में नामजद चंदा खातून व मुत्री खातून पर एफआईआर के 11 साल बाद भी जांच लंबित रखने पर नगर थाने के दारोगा नीलू कुमारी पर पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया है। साथ ही जांच में देरी होने को लेकर कोर्ट ने दारोगा से स्पष्टीकरण मांगा है। हथौड़ी के पॉक्सो एक्ट के केस में कई वर्षों तक नामजद आरोपित सुनील सहनी को गिरफ्तार नहीं करने पर कोर्ट ने हथौड़ी थानेदार को चेतावनी दी है।