
मुजफ्फरपुर | तिरहूत न्यूज़ डेस्क
जिले में बढ़ते तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
जिला दंडाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने 12 मई से 17 मई 2025 तक मुजफ्फरपुर जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन के अनुसार, अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, और आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी गई है ताकि जिलेभर में आदेश का सही तरीके से पालन हो सके।
महत्वपूर्ण बिंदु:
• आदेश की अवधि: 12 मई से 17 मई 2025 तक
• विद्यालय बंद नहीं होंगे, लेकिन 11:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं चलेंगी।
• सभी सरकारी, निजी, प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू।
• बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला।
तिरहूत न्यूज़ अभिभावकों से अपील करता है कि वे इस आदेश की जानकारी अपने बच्चों और स्कूलों तक पहुंचाएं ताकि कोई असुविधा न हो।