

जानकी हॉस्पिटल समेत 23 लोगों को बैरिया गोलंबर से हटाना होगा कब्जा — हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
📍 मुजफ्फरपुर, 5 जून 2025 | रिपोर्ट: तिरहूत न्यूज़ ब्यूरो
बैरिया गोलंबर क्षेत्र में हाईवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए लोगों को अब हटना होगा। पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि जिन 23 लोगों ने सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाया जाए। इस आदेश की सीधी आंच अब जानकी हॉस्पिटल और आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों पर पड़ी है।
⚖ कोर्ट ने तीन माह में कार्रवाई का आदेश दिया
हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर प्रशासन को तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अदालत ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
🚧 सड़क चौड़ीकरण में हो रही देरी
बैरिया गोलंबर पर अतिक्रमण की वजह से NH चौड़ीकरण में लगातार देरी हो रही है। निर्माण एजेंसी ने भी इसकी कई बार शिकायत की थी। जानकी हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की वजह से न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई थी।
📜 अतिक्रमणकारियों को भेजा गया नोटिस
NHAI और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। जल्द ही माइकिंग और विधिवत प्रक्रिया के तहत हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि किसी भी हाल में आदेश का पालन कराया जाएगा।
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✍ स्टोरी: तिरहूत न्यूज़ डेस्क
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