
एनएचआरसी ने एसएसपी को किया तलब!
महिला व उसके बच्चे का नहीं मिला सुराग, मानव तस्करी की आशंका पीड़ित परिवार की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे हैं मामले की पैरवी
मुजफ्फरपुर: जिले के बेनीबाद थाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) मुजफ्फरपुर से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। मामला बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहां कांड संख्या 85/24 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पीड़ित गनौर साह का आरोप है कि उनकी बेटी और नतिनी (नातिन) को अभियुक्तों ने अपहरण कर मानव तस्करों के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
सूचक का कहना है कि मामले के अनुसंधानकर्ता ने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके चलते उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएँ दाखिल कीं।
इस पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को तलब किया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।
इस मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा,
“यह मामला पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस शुरू से ही महिला और उसके बच्चे की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। मानवाधिकार आयोग से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।”
(रिपोर्ट: तिरहूत न्यूज)