
बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% डोमिसाइल आधारित आरक्षण का लाभ, 1.5 लाख से अधिक पदों पर लागू होगा नियम: सीएम नीतीश
पटना, 9 जुलाई।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में चल रही 1 लाख 51 हजार 579 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह डोमिसाइल आधारित आरक्षण केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की निवासी हैं। अन्य राज्यों की महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला केवल स्थायी नियुक्तियों पर ही नहीं, बल्कि संविदा एवं आउटसोर्स के आधार पर की जा रही भर्तियों पर भी लागू होगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि अधिक से अधिक योग्य महिलाओं को रोजगार का लाभ मिल सके।
नीतीश कुमार ने कहा:
“हम महिला सशक्तिकरण और उनकी समाज में सकारात्मक भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह आरक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।”
क्या है डोमिसाइल आधारित आरक्षण?
यह आरक्षण व्यवस्था केवल बिहार की निवासी महिलाओं के लिए है। यानी जिन महिलाओं के पास बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, वे ही इस आरक्षण का लाभ ले सकती हैं। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है।
बिहार सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में बिहार की युवतियों को सरकारी नौकरी में अवसर प्राप्त होंगे।